भिलाई। बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा, बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल जूनवानी (वर्तमान में हाईटेक बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल) के अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करने आज निगम की टीम जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल प्रबंधन को कुर्की वारंट से पुन: अवगत कराया गया! कुर्की करने के लिए अस्पताल के प्रशासनिक भवन का चयन किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने संचालक के बाहर होने का बहाना बताया। परंतु निगम की टीम कुर्की के लिए सभी जरूरी सामग्री लेकर पहुंची थी। अस्पताल प्रबंधन ने कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए बकाया संपूर्ण राशि 1194484 रुपए का चेक दे दिया।
उल्लेखनीय है कि बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल का वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि रुपये 1194484.00 के लिए दिनांक 2 जुलाई 2020 एवं 13 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि जमा करने नोटिस दिया गया था परंतु बीएसआर अस्पताल द्वारा राशि जमा नहीं की गई थी जिस पर आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारन्ट जारी किया। कुर्की की कार्रवाई के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया गया था। कुछ दिन पूर्व ही वारंट की सूचना तमिल कराने निगम की टीम पहुंची थी, फिर भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिस पर निगम की टीम आज कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। कार्रवाई से बचने के लिए प्रबंधन ने राशि जमा कर दी। इस दौरान सहायक अभियंता अनिल सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, दौलत चंद्राकर, राजेश गुप्ता, स्पैरो की टीम से अमित श्रीवास्तव, मनोज इत्यादि मौजूद रहे।
संपत्तिकर सहित अन्य शुल्क था बकाया बीएसआर अपोलो को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत दिए गए नोटिस के अनुसार वर्ष 2019-20 की संपत्ति कर की राशि 891199, शिक्षाकर कर की राशि 89120, समेकितकर की राशि 600, अधिभार की राशि 176565, शास्ति अधिरोपित 1000 तथा ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क 36000 कुल योग 1194484 की राशि बकाया थी। जिसे आज प्रबंधन ने निगम की टीम के कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचने पर पूर्ण रूप से जमा कर दिया।