रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ निरंजन दास एवम प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन एपी त्रिपाठी द्वारा अन्य प्रांत के मदिरा परिवहन में रोक लगाने हेतु आदेशित किया गया था। इसी क्रम में कलेक्टर कबीरधाम रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम जीपीएस दर्दी के निर्देशन में आज सुबह मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से मदिरा परिवहन होने की सूचना मिली।
सूचना के बाद तत्काल आबकारी विभाग कबीरधाम के द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी नितिन कुमार खंडूजा के निर्देशन में एक टीम द्वारा नाका लगाकर सहसपुर लोहारा पेट्रोल पंप की तिराहा में वाहन क्रमांक सीजी 04 एच 4977 शेवरलेट एवीओ वीजेड को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु निर्मित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की 21 पेटी, मैकडॉवेल नंबर वन 3 पेटी, रॉयल स्टैग 3 पेटी व 1 पेटी रॉयल चैलेंज व्हिस्की कुल 28 पेटी /252 बल्क मदिरा जब्त किया गया। उक्त 28 पेटी जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 180000 रुपए है। मौके पर वाहन चालक संजय वर्मा पिता ददन वर्मा (26) निवासी हथखोज भिलाई 3 जिला दुर्ग तथा एक अन्य व्यक्ति विजय कुमार यादव पिता रामविलास यादव (26) निवासी देवादा जिला राजनांदगांव को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) व 36 के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले में कुल जब्ती 150000 की वाहन सहित लगभग 330000 की है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव, योगेश सोनी, मनीष कुमार साहू व तुलेश देशलहरें तथा आरक्षक हेमचंद कौशिक व ड्राइवर डायमंड साहू शामिल थे।