गांधीनगर (एजेंसी)। गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को, बिना कोई किसी प्रीमियम दिये, मुआवजा मिलेगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि नई योजना ‘मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना’ केवल इस वर्ष के लिए प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) की जगह लेगी। रूपानी ने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना से अलग, किसानों को इस खरीफ सत्र में सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश जैसे प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए इस नई राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
रुपानी ने कहा कि केवल इस वर्ष के लिए पीएमएफबीवाई को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार हमसे बहुत अधिक प्रीमियम की मांग की है। यदि हम उनका टेंडर मंजूर करते हैं, तो राज्य सरकार को अपने हिस्से के रूप में 4,500 करोड़ रुपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल बीमा कंपनियों द्वारा मांगी गई राशि औसतन लगभग 1,800 करोड़ रुपये के प्रीमियम से अधिक है।
गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के लिए निविदा स्वीकार नहीं करने और इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है। न तो राज्य और न ही किसानों को इस वर्ष कोई प्रीमियम देना होगा। पीएमएफबीवाई में केवल उन किसानों को सुरक्षा कवच मिलता है जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी योजना सभी किसानों को फसलों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगी वह भी बिना किसी प्रीमियम अदायगी के।
उन्होंने कहा कि इस खरीफ (मानसून) के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। रूपानी ने कहा कि मुआवजा तभी दिया जाएगा, जब सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33 फीसदी से ज्यादा का होगा।
उन्होंने कहा कि एक किसान अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि का मुआवजा पाने के लिए पात्र है। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत और 66 प्रतिशत के बीच फसल के नुकसान के लिए, एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक की फसल हानि के लिए, अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये मिलेंगे।
रूपानी ने कहा कि इस योजना के तहत भुगतान किए गए मुआवजे के अलावा, किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र होंगे।
किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए गुजरात सरकार ने शुरू की नई योजना




