दुर्ग। राजधानी रायपुर के बाद दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। 30 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन के दौरान पूर्व की भांति ही नियम लागू रहेंगे। इस दौरान रक्षाबंधन व बकरीद को देखते हुए 29 व 30 जुलाई को सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुातबिक अनुमति प्राप्त दुकानें में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। दवा/मेडिकल/चश्मा की दुकानें समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। सब्जी व्यवसाय, दुध, मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक संचालित रहेगी। उक्त लाकडाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस दिनांक 29 एवं 30 जुलाई के लिए किराना दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा।
जुलाई माह के शेष वितरण के लिए पीडीएस शॉप केवल 29 एवं 30 जुलाई तक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक एवं सांय 5 बजे से शाम 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से सुबह 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पैट्रोल, डीजल पम्प, एलपीजी, सीएनजी. गैस सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य को खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टीलाईजर, पेट शॉप, एक्यूरियम शॉप की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक संचालित रहेगी। होटल रेस्टोरेंट को ई-कामर्स (होम डिलिवरी) की अनुमति होगी। टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित दुकानें, व्यवसाय व सेवाएं जिनमें सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर एवं आडिटोरियम एवं असेम्बली हॉल इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। स्र्पोटिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे। मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम हेतु सायकिलिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित नगरीय/पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवा वाली वाहन, फुड, मेडिकल, पोस्टल सेवाएं आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। समस्त नगरीय निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें (किराना दुकानें – केवल 29 एवं 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक को छोड़कर) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम और प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्याल बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लाकडाउन के दौरान हेल्प लाइन नम्बर कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2323492 (प्रात:10:30 से 5:30बजे तक), जिला अस्पताल, दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2320104 (24घंटे उपलब्ध), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दुर्ग दूरभाष क्रमांक 0788-2210773 (24 घंटे उपलब्ध) एवं अन्य इमरजेंसी सेवाएं दूरभाष क्रमांक 108 और 112 (24 घंटे उपलब्ध) में संपर्क कर सकते है।




