रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले में जेल में बंद रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इस सभी सख्त पाबंदी के तौर पर जमानत मिली है। गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने जमानत के बाद छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई गई है। जमानत मिलने के बाद भी इसके बाद भी उन्हें जेल में ही रहना होगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की है। तीनों लंबे समय से जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले का खुलासा भूपेश बघेल की सरकार में मामने आया था। इसके बाद से ही इस घोटाले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि सभी आरोपी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा। कोयला घोटाले का मास्टर माइंड सूर्यकांत तिवारी को बताया जा रहा है। अवैध कोल लेवी घोटाला करीब 570 रुपये करोड़ का बताया जा रहा है। सिंडिकेट बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था। दीवा किया जा रहा है कि 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध वसूली की जाती थी।
