भिलाई। महिला समूह से ठगी करने वाला फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ फाइनेंस कंपनी के मैनेजर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी ने 75 हितग्राहियों से 7,73,588 रुपए वसूले और जमा करने के बजाय गबन कर दिया। इस मामले में पुरानी भिलाई पुलिस धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार भारत फायनेंसियल इन्क्लूजन लिमिटेड भिलाई 03 शाखा प्रबंधक भुनेश्वर कुंजाम पिता चनुपलाल कुंजाम ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि संगम मैनेजर गोविंद राम यादव थाना डोंगरीपाली द्वारा महिला समुह के सदस्यों के लोन, आरडी, प्रीपेमेंट तथा किश्त भुगतान की राशि जमा नहीं की और गबन कर लिया। गोविंदराम ने कुल 7 लाख 73 हजार 588 रुपए गबन कर कंपनी व महिला समूहों से धोखाधड़ी की। इस मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी के जहां जहां होने की आशंका थी वहां पर लगातार पतासाजी किया। टेक्निकल हिंट के आधार पर पुलिस टीम थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ पहुंचकर वहां के लोकल पुलिस स्टॉफ के मदद से आरोपी के निवास स्थान पर घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि भारत फायनेंसियल इन्क्लूजन लिमिटेड भिलाई 03 में संगम मैनेजर के पद पर कार्य करने के दौरान महिला समुह के लोन का पैसा, आरडी का पैसा एवं प्रीपेमेंट का पैसा वसुल कर कुछ रकम शाखा में जमा कर बाकी रकम स्वयं रख लेता था।

आरोपी ने बताया कि वह कुछ सदस्यों का लोन स्वीकृत होने पर उन्हें उनका लोन स्वीकृत नहीं हुआ है बायोमैट्रिक लेना है झूठ बोलकर बायोमैट्रिक लेकर फिनो एप की सहायता से स्वीकृत लोन की रकम स्वयं निकाल लेता था। इस प्रकार आरोपी लगभग 75 हितग्राहियों का 753588 रुपए का गबन करना बताया। उक्त रकम को अपने घरेलु कार्य में खर्च करना बताया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। उक्त कार्यवाही में पुरानी भिलाई थाना प्रभारी अंबर भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक सुभाष साहू व आरक्षक नरेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।