रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा बड़ी राहत मिली है। अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने जमानत पर फैसला सुनाया। उन्हें एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मिली है।
बता दें अनिल टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद है। इस बीच कई बार इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और हर बार खारिज कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। हालांकि ईडी के वकिल ने इनको जमानत दिए जाने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत को मंजूरी दे दी। जमानत देते हुए शीर्ष अदालत ने अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने की सख्त हिदायद दी। नियम-शर्तों कड़ाई से पालन करने की भी चेतावनी दी।
