भिलाई। रुआबांधा बस्ती के निगरानी बदमाश नंदू कनौजिया को संभागायुक्त के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल इस मामले में एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर संभागायुक्त को प्रतिवेदन भेजा था। एसपी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर नंदू कनौजिया 6 माह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार नंदू कनौजिया के खिलाफ आबकारी एक्ट के कुल 7 मामले और नारकोटिक्स एक्ट के 4 मामले दर्ज कर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा लड़ाई, झगड़ा एवं मारपीट के भी मामले लगातार दर्ज होते रहे हैं। जेल से छूटने के बाद नंदू कनौजिया लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलप्ति रहा है। उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान में भी शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायत लगातार मिलती रही है। नंदू कनौजिया ने रुआबांधा के हर मोहल्ले में लड़कों का गेंग बना रखा है। जमानत पर छूटने से उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। वह अवैध रूप से शराब व गांजा जैसे नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार करने का आदी हो गया है। उनके आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए उसे 6 माह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नंदू कन्नौजिया के अपराधों पर अंकुश लगाने प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। इसके बाद भी इसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि यह अपराधी बन गया है। आम जनता इसके आतंक से त्रस्त है। लोग इसके खिलाफ रिपोर्ट करने का साहस करना तो दूर इसकी उपस्थिति की सूचना देने तक के लिए घबराते हैं। इसके खिलाफ दुर्ग में 16 विभिन्न अपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस द्वारा आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर पृथक-पृथक न्यायिक दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये गये। संभागायुक्त राठौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 6 नवम्बर 2024 को न्यायालयीन आदेश पारित कर अपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त नंदू कनौजिया को केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं।