रायपुर। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने कड़ा आदेश जारी किया है। पढ़ाई के दौरान मेडिकल के छात्र-छात्राएं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगी। यही नहीं वे इस दौरान न तो कही पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं और न ही किसी और तरह से सेवा सकते हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के दौरान केवल पढ़ाई पर ही फोकस करने कहा है।
छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पढ़ाई के दौरान छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
देना होगा शपथ पत्र
राज्य सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को इस संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में इस बात का आश्वासन देना होगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।
