रायपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजधानी की सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत दर्ज किया है।
सिविल लाइन थाना में भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में सिखों को लेकर दिए गए बयान के आधार पर यह शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने राहुल गांधी का अमेरिका में सिखों को लेकर दिया गया बयान सुना। राहुल गांधी के उस बयान से भारत के सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस लिए इस संबंध में केस दर्ज कर राहुल गांधी को गिरफ्तारी नोटिस भेजा जाए। छाबड़ा की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मामल दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राहुल गांधी के खिलाफ जो धारा लगाई गई है उसमें बीएनएस की धारा 299 किसी धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा या सामग्री का इस्तेमाल करने या धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक प्रतिकों का अपमान करने पर लगाया जाता है। इस धारा में 3 साज की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी तरह धारा 302 किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर लगाया जाता है। इसके तहत एक साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है।