भिलाई। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस कंपनी के चार कर्मचारियों ने कंपनी को 10 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगाई। दरअसल चारों कर्मचारी कंपनी से लोन लेने वाले ग्राहकों से ली गई किश्त की रकम को जमा न कर गबन किया और नौकरी भी छोड़ दी। कंपनी के ऑडिट में उक्त कर्मचारियों का गबन पकड़ में आया। इसके बाद फायनेंस कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह पूरा मामला स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड भिलाई का है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार केवर्त (37) निवासी भुईगांव थाना पामग जिला जांजगीर चांपा ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड भिलाई पूर्व में पदस्थ कर्मचारी बलौदा बाजार निवासी गीताराम साहू (29),सरायपली महासमुंद निवासी अविनाश यादव (29), बेमेतरा निवासी रितेश बंजारे (27) तथा महासमुंद निवासी बृजलाल साहू (29) ने कंपनी के 10 लाख 23 हजार 404 रुपए का गबन किया है।
प्रबंधन राजकुमार केवर्त ने बताया कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा भिलाई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन संचालित है। उन्होंने बताया कि गीताराम साहू स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा भिलाई में 2-10-2021 से 13-01-2023 तक शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्त था। जिसकी फील्ड ऑडिट के दौरान 316002 रुपए का गबन पाया गया। इसी प्रकार अविनाश यादव स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा भिलाई में 10-04-2021 से 08-01-2023 तक क्रेडिट अस्सिस्टेंट के पद पर पदस्थ था, जिसकी फील्ड ऑडिट के दौरान 223595 रुपए का गबन पाया गया। रितेश बंजारे स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा भिलाई में 2-12-2022 से 16-02-2024 तक क्रेडिट अस्सिस्टेंट के पद पर पदस्थ था, जिसकी फील्ड ऑडिट के दौरान 301036 रुपए का हेरफेर पाया गया।
इसके अलावा बृजलाल साहू स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा भिलाई में 2-12-2022 से 16-02-2024 तक क्रेडिट अस्सिस्टेंट के पद पर पदस्थ था, जिसकी फील्ड ऑडिट के दौरान 182771 रुपए का गबन पाया गया। इस तरह चारो कर्मचारियों ने कुल 10 लाख 23 हजार 404 रुपए का गबन किया। प्रबंधक ने बताया कि उनकी कंपन महिला समूहों को लोन देती है और इसकी किश्त दो सप्ताह व एक माह में लिया जाता है। किश्त की उक्त राशि को जमा न कर गबन कर लिया गया। वैशाली नगर पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद इस मामले में धारा 420, 409, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है।