रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के तहत चेन पुलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ रही चेन पुलिंग की घटनाओं पर रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है इसके बाद भी यह थम नहीं रहे। बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दंड में एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना 1000 रुपए या दोनों शामिल हैं। रायपुर रेल मंडल में बीचे एक साल में बेवजह चेन पुलिंग किए जाने के 12 सौ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 384 मामले एक अप्रैल से 30 जून के बीच केवल दो माह में दर्ज किए गए। सभी मामलों में रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
बता दें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल प्रतिदिन औसतन 60 मेल, एक्सप्रेस रेलगाडिय़ों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 38 पैसेंजेर रेलगाडिय़ां प्रतिदिन 50,855 यात्रियों को ले जाती हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 1273 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 1235 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा उनसे 5 लाख 38 हजार 80 रुपए का जुर्माना किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 के 01 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 382 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 344 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा उनसे 9,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
चेन पुलिंग से प्रभावित होती है रेल सेवा
अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) पूरे भारत में रेल सेवाओं के विलंबित संचालन के लिए इसे एक प्रमुख कारक माना जाता है। किसी भी रेलगाड़ी के असामान्य रूप से रुकने से न केवल उस विशेष रेलगाड़ी की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाडिय़ों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है, साथ ही रेल यात्रियों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। भारतीय रेलवे रेलगाडिय़ों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन रेलगाडिय़ों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) की घटनाएं रेल सेवाओं की समयबद्धता को प्रभावित करती रहती हैं।
रेलवे ने की यात्रियों से अपील
रेलवे ने यात्रा करने वाले लोगों से अपील करता है कि वे ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए अलार्म चेन पुलिंग से बचें । किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के मामले में, यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले संबंधित कोच के प्रभारी ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई)को आवश्यक निवारण के लिए सूचित करना चाहिए। साथ ही, रेल उपयोगकर्ताओं को रेलमदद एवं हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है, जो सभी रेल संबंधी शिकायतों, आवश्यक सहायता का समाधान है।