बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर-दिल्ली उड़ान के लिए सीधा रूट निर्धारित नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीसीए और केंद्र से पूछा कि रूट निर्धारित क्यों नहीं हो पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विवाद हो, एयरपोर्ट की बाउंड्रीवाल का काम नहीं रुकना चाहिए। जरूरी हो तो दोनों विभागीय ईई को हटाकर नई नियुक्ति की जाए।
जस्टिस गौतम भादुड़ी और राधाकिशन अग्रवाल की खंडपीठ में बुधवार को बिलासपुर में हवाई सुविधाओं के विकास के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नए अतिरिक्त महाधिवक्ता को समय देना स्वीकार करते हुए सभी बिंदुओं पर दो सप्ताह में जानकारी मांगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख एक फरवरी तय की है। खंडपीठ ने आज एलायंस एयर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पढ़ा और दिल्ली-बिलासपुर फ्लाइट बंद करने के निर्णय के कारणों को संतोषजनक नहीं माना। इस मुद्दे पर भी केंद्र से स्पष्टता लाने को कहा।
याचिकाकर्ताओं की और से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव, राज्य सरकार की तरफ से राजकुमार गुप्ता, एलायंस एयर की ओर से शोभित कोष्टा, केंद्र से रमाकांत मिश्रा, एएआई की ओर से अनुमेह श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने एलायंस एयर की महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव को उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर राज्य का पक्ष निर्धारित करने के निर्देश दिए। साथ ही 287 एकड़ जमीन पर सेना द्वारा काम करने की अनुमति के संबन्ध में पूरे विवरण के साथ प्रस्ताव पर भी पूरी जानकारी मांगी।