भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई में 6 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग सेंटर संचालिका की उसके ही स्टूडेंट व पेइंग गेस्ट मनीष यादव ने हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी मनीष यादव से कोचिंग संचालिका शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी जिसके लिए उसने मना किया तो उसने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इसी वजह से मनीष यादव ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी मनीष यादव को आजीवन कारावास और एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें यह पूरा मामला छह साल पहले अक्टूबर 2017 का है। भिलाई नगर थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने अपनी पत्नी कुलदीप कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुलदीप कौर भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग में मैनेजर पद पर कार्यरत थी। शिकायत कर्ता ने बताया कि कोचिंग जाने वह अपनी कार से निकली, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आई। सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की। इसके बाद मृतका व मनीष यादव का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जो घटना के समय एक ही जगह का पाया गया।
कोचिंग करने आया था भिलाई
इसके बाद पुलिस ने मनीष यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने सारी सच्चाई बताई। मनीष यादव ने बताया कि कुलदीप कौर उसे ब्लैकमेल कर रही थी और शरीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। मनीष यादव ने बताया वह कोचिंग करने भिलाई आया और सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग में एडमिशन लिया था। मनीष यादव कुलदीप कौर के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। इसी बीच दोनों की जान-पहचान हुई थी और एक-दूसरे करीब आ गए।

ब्लैकमेल करने पर कर दी हत्या
पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष अंबिकापुर वापस चला गया, लेकिन मनीष बीच-बीच में वह कुलदीप कौर से मिलने भिलाई आता था। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई आया और कुलदीप कौर अपनी कार से मनीष को लेने भिलाई पावर हाउस स्टेशन गई। इसके बाद रास्ते ममें कुलदीप कौर ने मनीष पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनाया। मनीष ने मना किया तो कुलदीप कौर ने उसकी शादी तुड़वाने और बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। इससे डरकर मनीष ने कार में ही दुपट्टे से गला घोंटकर कुलदीप कौर की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नेवई में नहर के पास फेंकर फरार हो गया। इसी मामले में अब कोर्ट ने मनीष यादव को सजा सुनाई है।