रायपुर। राजधानी रायपुर में बनने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इस पर लगी रोक हटा दी है। रायपुर के कृषि उपज मण्डी, पंडरीतराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर दायर याचिका को मंगलवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। फलस्वरूप पंडरीतराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना का मामला सुलझ गया है। इसके बाद शासन की औद्यौगिक नीति के तहत पंडरीतराई में कृषि उपज मंडी की जमीन पर इसका निर्माण कराया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर के पंडरीतराई में लगभग 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जानी है, यहां लगभग दो हजार दुकानें बनेंगी। यह देश का चौथा बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क होगा।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क के लिए आबंटित की गई कृषि उपज की मंडी जो कि पंडरीतराई, रायपुर में स्थित है, को चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछले विगत कई वर्षो से उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
साल 2020 से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की अंतिम सुनवाई तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी, तब से प्रकरण में स्थगन आदेश लागू रहा। मंगलवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीशचंद वर्मा, विक्रम वर्मा ने पैरवी की। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि विधि के अनुरूप आदेश पारित किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।