रायपुर Raipur. छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद प्रदेश में शासकीय पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार देर शाम अपने निवास कार्यालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय के संदर्भ में उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को शासकीय पदों में भर्ती आदि के संबंध में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देश के बाद राज्य में शासकीय पदों में भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। इससे अब शासकीय विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सकेगी और छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में मुख्य सचिव को विभागों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार युवाओं के हित के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए मिशन मोड में सभी भर्तियां पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी उपस्थित थे।
