भिलाई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण का नियमिति करण कराया जा रहा है। संबंधित निकायों द्वारा नियमितिकरण के लिए इन दिनों वार्डों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने टाउनशिप व अपने अधिकृत क्षेत्र में नियमितिकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। भिलाई इस्पता संयंत्र प्रबंधन द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भिलाई नगर निगम टाउनशिप के अनाधिकृत निर्माण का नियमितिकरण नहीं कर सकता।
इसे लेकर बीएसपी प्रबंधन बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा टाउनशिप की उसके स्वामित्व की संपत्ति लोक परिसर अधिनियम 1971 के अन्तर्गत लोक परिसर हैं जिसका आबंटन, प्रबंधन एवं संचालन, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा, आबंटन की नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें यह स्पष्ट शर्त है कि आबंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण वर्जित है एवं आबंटन की नियम एवं शर्तो की अवहेलना, अनाधिकृत निर्माण इत्यादि होने पर आबंटन/लीज निरस्त किया जाता है एवं तत्संबंध में आबंटी के विरूद्ध कार्यवाही लगातार किया जा रहा है।
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आबंटी के विरूद्व आबंटन की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और प्रबंधन की अनुमति के बिना किसी भी अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश, प्रबंधन पर बन्धनकारी नहीं है।
बीएसपी ने इन बिंदुओं पर दी जानकारी
- आबंटी, द्वारा सेल-बीएसपी के सहमति के बिना नियमितिकरण का आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटियों के विरूद्व लीज/लाइसेंस के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये पूर्णतयाः स्वतंत्र हैं।
- आबंटी नियमितिकरण की कार्यवाही अपने जोखिम एवं लागत पर करेंगे।
- आबंटियों द्वारा की गई ऐसी कोई भी नियमितिकरण की कार्यवाही से सेल-बीएसपी पर बन्धनकारी नहीं है।