प्रतिवर्ष की भाँति पेंशन योजनाओं के लिए हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन प्रारंभ
दुर्ग। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं इन्दिरा गांधी वृध्दा पेंशन, इन्दिरा गांधी विधवा पेंशन, इन्दिरा गांधी नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना संचालित है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन का कार्य दुर्ग नगर निगम करा रहा है। प्रतिवर्ष की भाँति इन योजनाओं के हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन कार्य हितग्राहियो के घर घर जाकर सत्यापन प्रारंभ कर दिया गया है। सत्यापन की कार्य 05 फरवरी तक सम्पन्न किया जाना है। जिसके लिए योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियो का सत्यपन कार्य करने हेतु कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश पर निगमायुक्त लोकेश चन्द्राकर द्वारा अधिकारी,कर्मचारी व सुपरवाइजरों की डयूटी लगाकर जिम्मेदारी सौंपी गई।
उन्होंने कर्मचारियों,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सुपर वाईजारो को निर्धारित प्रपत्र में 05 फरवरी तक कार्य पूर्णकर अनिवार्यत जमा करने के निर्देश दिए है। उक्त कार्य हेतु सहायक राजस्व अधिकारी अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी निशांत यादव एवं योगेश सुरे को नियुक्त किया गया है। कर्मचारी इनके निर्देशों में कार्य संपादन करेंगे और सभी वार्ड सुपरवाइजर प्रतिदिन किए गए कार्यों की जानकारी श्रीमती शांता सोनी एवं आशी तस्लीम के पास कमरा नम्बर 3 में प्रपत्र जमा करेंगे।इस हेतु निगम कार्यालय में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,निगम कर्मचारी व सुपरवाईर हितग्राहियों के घर तक पहुंचकर सत्यापन का कार्य करेंगे। निगम ने हितग्राहियों से कहा है कि वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कार्य में सहयोग दें।
निगम के अधिकारी ने बताया कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिक निगम की ओर से विभिन्न पेंशन योजनाएं यथा वृद्धावस्था, विधवा, नि:शक्तजन (दिव्यांग), सामाजिक सुरक्षा एवं सुखद सहारा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित कर हितग्राहियों को पेंशन लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन निगम द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 05 फरवरी तक तिथि निर्धारित की गई है। निगम के इस हेतु आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध हैं। हितग्राही कार्यालय पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर तथा जिन्होंने अभी तक सहमति पत्र जमा नहीं कराए हैं, वे अपना सहमति पत्र भी जमा कराकर सत्यापन का कार्य करा लें। सत्यापन कार्य के लिए निगम के पदस्थ कर्मचारियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजरों को भी दायित्व दिए गए हैं।