भिलाई। भिलाई निगम के जोन 2 के अतर्गत अवैध प्लाटिंग के मामले में जामुल पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इस मामले में भिलाई निगम के जोन 2 के राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी की शिकायत पर स्मृति नगर निवासी पारस जैन, आनंद जैन, शालू जैन, लीना जैन एवं अर्चना जैन खिलाफ धारा 292 (ग) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
बता दें उक्त पांचों पर ग्राम कुरुद प.ह.न. 19(अ) खसरा क्रमांक 1332/1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 16 1327, 1328/2, 1345, 1357, 1358 1346/1 प्रगति नगर, ढांचा भवन सांई मंदिर के पास अवैध प्लाटिंग कि शिकायत मिली थी। इस संबंध में राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि निगम द्वारा उक्त भूमि का कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण नियम 2013 कें अंतर्गत अभिन्यास स्वीकृति नहीं किया गया है न ही संबंधित भूस्वामियो को कलोनाईजर लायसेंस जारी किया गया है ।
कुरूद स्थित खसरा नंबर 1332 का वर्तमान में 1332/1 से 1332 / 120 यानी कुल 120 बंटाकन हो चुके है। भूमि स्थल प्रगति नगर, ढांचा भवन सांई मंदिर के पास भूस्वामियों द्वारा अवैध रूप से 2 नवंबर 2020 से अभी तक इन पांचों ने अवैध रूप से प्लांट काटकर विभाजित कर बेच दिया। जांच में पाया गया कि संलग्न रजिस्ट्री पेपर के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूस्वामियों द्वारा भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। इस मामले में पारस जैन, आनंद जैन, शालू जैन, लीना जैन एवं अर्चना जैन पर अपराध दर्ज किया गया है।





