भिलाई। छावनी में रहने वाली दो सगी बहनों ने अपने पिता व फुफा से परेशान होकर घर छोड़ दिया। लगभग दो सप्ताह पहले घर से गई बहनों के संबंध में पिता ने खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के 10 दिन बाद पुलिस ने दोनों बहनों को रायपुर से सकुशल बरामद किया। इसके बाद दोनों ने पुलिस को जो बताया वह चौंकाने वाला सच था। दरअसल दोनों बहनों से उसका पिता छेड़छाड़ करता था। यही नहीं बड़ी बहन से तो उसके फुफा ने दुष्कर्म भी किया। इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी पिता व फुफा को गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
खुर्सीपार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बहन ने बताया कि 2017 में वह छावनी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उस समय यह 16 साल की थी। स्कूल के पास इसके बुआ-फूफा रहते हैं और लंच टाईम में वह अपने बुआ-फूफा के घर जाकर खाना खाती थी। 27 अगस्त 2017 के दोपहर 2 से 3 बजे बुआ के घर गई तो उसकी बुआ घर पर नहीं थी। फूफा घर पर अकेले होने से पीड़िता स्कूल वापस जाने की बात कही। तब फूफा ने उसे छोड़ने की बात कही और उसे छेड़ने लगा। इसके बाद दूसरे दिन भी बुआ घर पर नहीं थी तो फुफा ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद यह सिलसिला चलने लगा।
बच्ची ने यह बात जब अपनी बुआ को बताई तो उसने उल्टा उसे डांट दिया। इसके बाद उसने यह बात अपने पिता को बताई लेकिन उसने भी डांटकर चुप करा दिया और पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बिठा दिया। पीड़त की मां मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं थी इसके बाद उसका पिता उसे व उसकी बहन को अपने पास सुलाता था। पिता भी अपनी बेटियों पर गंदी नजर रखने लगा और रात को उनसे छेड़छाड़ करता था। इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर दोनों बहने लगभग दो सप्ताह पहले घर छोड़कर चली गई औशर रायपुर अपनी एक सहेली के घर पर रहने लगी।

पिता ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट
इसके बाद पिता ने ही थाने पहुंचकर अपनी बेटियों के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। खुर्सीपार पुलिस इनकी पतासाजी में लगी थी। इस दौरान लड़की के मोबाइल के इएमइआई नंबर से पता चला कि वह रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में रह रही है। इसके बाद पुलिस ने लड़की से बात की तो उसने घर लौटने से मना कर दिया। इसके बाद महिला पुलिस के साथ दोनों को भरोसे में लिया तो वे लौटी और पुलिस को अपनी पूरी आपबीति बताई। पीड़िता के बायान के बाद खुर्सीपार पुलिस ने घटना स्थल जामुल होने के कारण जीरो में कायमी कर डायरी जामुल थाने को भेज दिया। इस मामले में जामुल पुलिस ने धारा 376, 354, 294, 506, 34 भा.द.वि. 5(ठ) 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी पिता व फूफा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।