रायगढ़. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देना महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद राज्य सूचना आयोग ने अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। मामला रायगढ़ जिला का है। जहां जनचेतना मंच के राजेश त्रिपाठी ने महिला बाल विकास विभाग में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने के लिए एक आवेदन लगाया था। निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध न होने पर प्रथम अपील 22 अक्टूबर को की गई। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी रायगढ़ के आदेश के बावजूद भी जिला महिला बाल विकास अधिकारी रायगढ़ एवं जनसूचना अधिकारी रायगढ़ के टिकवेंद्र जाटवर जानकारी प्रदाय किए जाने का आदेश दिया गया, लेकिन विभाग ने जानकारी प्रदाय नहीं किया।
अपील पर हुई कार्रवाई
जनचेतना मंच ने दूसरे अपील के रूप में राज्य सूचना आयोग में अपील किया। राज्य सूचना आयोग ने अपील की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की थी। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई करने के बाद संबंधित जनसूचना अधिकारी को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले पूर्व रायगढ़ वन मंडल डीएफओ पर भी राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय न करने के एक मामले में जुर्माना लगाया था।