श्रीकंचनपथ डेस्क। कल एक नवंबर से देश में कई नियम बदलने वाले हैं। इस दौरान घरेलू एलपीजी के भाव से लेकर उसकी डिलीवरी के नियम बदलने वाले है। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाला है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव हो सकता है।
1 नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित किया जाएगा और नए रेट जारी होंगे। कंपनियां हर महीने की शुरुआत में 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस की कीमतों में बदलाव करती है। एक अक्टूबर को कॉमर्शियल गैंस सिलेंडर के दाम में 25.5 रुपए की कमी की गई थी। एक नवंबर से गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी की संभावना है।
इसके अलावा एक नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। इसे वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के तहत डिलवर्ड किया जाएगा। सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। ओटीपी के सिस्टम से मिलान के बाद सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। एलपीजी कंपनियां पहली बार ऐसा करने जा रही हैं।
बीमा नियामक IRDAI की ओर से भी नवंबर की पहली तारीख से एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। इसके तहत 1 नवंबर 2022 से बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है लेकिन कल से ये अनिवार्य किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द किया जा सकता है।
जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया है।