भिलाई। घरेलू हिंसा के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने झारखंड के डॉक्टर परिवार को अग्रिम जमानत दी है। केस डिटेल जानने के बाद कोर्ट उक्त डॉक्टर व उसके परिवार को इस केस में अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी। डॉक्टर परिवार पर डॉक्टर की दुर्ग निवासी पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। इस मामले दुर्ग महिला थाने में शिकायत की गई थी।
दरअसल यह पूरा मामला गिरीडीह झारखंड निवासी डॉक्टर नीरज डोकनिया से जुड़ा है। 23 जून 2021 को नीजर की शादी दुर्ग निवासी डॉ प्रभात पाण्डेय की बेटी डॉ पूजा पाण्डेय से हुई थी। नीरज डोकनिया के अधिवक्ता अंकित कुमार भट्ट ने बताया कि शादी के एक माह बाद ही डॉ पूजा पाण्डेय ससुराल छोड़कर अपने मायके दुर्ग लौट गई। इसके एक साल बाद डॉ नीरज डोकनिया व उसके परिवार पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अधिवक्ता पाण्डेय ने इस पूरे मामले में डॉ पूजा पाण्डेय के आरोपों को गलत बताया और अग्रिम जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में अधिवक्ता द्वारा पूरी बात रखी गई इसके बाद कोर्ट ने डॉ नीरज व उसके परिवार को अग्रिम जमानत दे दी है।