हैदराबाद (एजेंसी)। किसी मौजूदा सांसद को जेल और जुर्माने की सजा सुनाए जाने का संभवत यह पहला मामला है। तेलंगाना की सांसद कविता मलोद और उनके सहयोगी शौकत अली को मतदाताओं को घूस देने का दोषी पाया गया है। विशेष अदालत ने सांसद कविता वलोद को छह महीना कारावास और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने सत्ताधारी टीआरएस की महबूबाबाद की सांसद कविता मलोद को 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने का दोषी करार दिया। जज आरआर वाराप्रसाद ने उन्हें रिश्वत देने यानी आईपीसी की धारा 171-ई के तहत सजा सुनाई। अदालत ने हाईकोर्ट में अपील के लिए दोनों को जमानत दे दी है।
दो विधायकों को भी हो चुकी है सजा
जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मार्च 2018 में विशेष अदालत का गठन हुआ था। विशेष अदालत ने इससे पहले हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह को पुलिस अधिकारी को पीटने और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को अपने समर्थकों को सरकारी अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के मामले में सजा सुना चुकी है।
उडऩदस्ते ने अली को नकदी बांटते पकड़ा था
सांसद के सहयोगी शौकत अली को चुनाव आयोग के उडऩदस्ते ने मतदाताओं को नकदी बांटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अली ने स्वीकार किया, उसने सांसद के कहने पर पैसे बांटे थे। इस मामले में तब बरगामपहद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

टीआरएस सांसद प्रकाश पर धोखाधड़ी का केस
वहीं, टीआरएस के राज्यसभा सांसद सदस्य प्रकाश के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। प्रकाश पर अल्लूरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सचिव रहते वर्ष 2016-17 2017-18 के दौरान आयकर भुगतान में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को प्रकाश के साथ ऑडिटर ए सत्यनारायण और ए वामसीधर के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।