नई दिल्ली (एजेंसी) । कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है। अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 है, यानी आपको पास सिर्फ तीन दिन शेष हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। करदाता समय पर आयकर रिटर्न भर लें, ताकि बाद में उन्हें जुर्माना ना भरना पड़े।
इन करदाताओं के लिए 31 जनवरी है अंतिम तिथि
जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी 2021 है। सरकार ने इससे पहले मई में करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं से की अपील
आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि, ‘वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आशा है कि आपने भी अपना रिटर्न दाखिल किया है। यदि अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न आज ही दाखिल करें।’

रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं। करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।
ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं।




