भिलाई। शहर में शेयर ट्रेड़िंग के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के एक शख्स ने शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने के फेर में 24 लाख रुपए से ज्यादा गवां दिए थे। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस बीच पुलिस को शातिरों का लोकेशन केरल का मिला। दुर्ग पुलिस की एक टीम केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम पहुंची और वहां से चार शातिर ठगों को गिरफ्तार कर दुर्ग लेकर पहुंची है। सोमवार को इस मामले का खुलासा सीएसपी दुर्ग आईपीएस चिराग जैन ने किया।
दरसअसल इस मामले में सेक्टर 06 सडक 22 क्वाटर नंबर 3 डी भिलाई नगर निवासी ईश्वर लाल वर्मा पिता शिव दयाल वर्मा (40) ने दुर्ग कोतवाली में एक लिखित शिकायत पत्र दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि मोबाइल वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर ट्रेंडिंग और आईपीओ की सदस्यता के जरिए ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। इसके झांसे में फंसकर ईश्वर वर्मा ने 12 मई 2024 से 7 जून 2024 के बीच कुल 24,55,000 रुपए निवेश किया। इस रकम पर न लाभ मिला और न मूलधन वापस मिला। शिकायत के आधार पर धारा 420, भाववि 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आईजी राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने थाना प्रभारी विजय कुमार यादव एवं एसोसीयू प्रभारी तापेश सिंह नेताम के नेतृत्व में टीम बनाई। विवेचना के दौरान मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई। इस दौरान लोकेशन केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम का मिला। आरोपियों का सुराग मिलने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम केरल रवाना हुई। केरल में पुलिस की टीम ने चार शातिरों को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया।
पकड़े गए आरोपियों में बी जोई पिता बीनू नांडा उम्र 26 साल साकिन बिट्टो भवन मुंडेला अरू विकटा थाना अरू विकटा जिला तिरूवनंतपुरम केरल, अनुप नाडा पिता साईलन नाडा उम्र 26 साल साकिन बीएस भवन कडातरा मंजा थाना अरूविकटा जिला तिरूवनंतपुरम केरल, कुमार पिता माडन पिडला आचारी उम्र 37 साल साकिन विजय लक्ष्मी भवन मुक्कुडील कुल्लम पारा थाना बंजारामुड जिला तिरूवनंतपुरम केरल तथा अनुराज पिता चन्द्रशेखर नायक उम्र 37 साल साकिन राजीखवन कोनइन वेइंगा थाना बंजारामुड जिला तिरूवनंतपुरम केरल शामिल हैं। पूछताछ में चारों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, एटीएम, पासबुक एवं वाहन वेगनार कार क्र. ए. एल.74 डी 9595 को जब्त किया है। मामले में आरोपीयो के द्वारा एक राय होकर आपराधिक षडयंत्र कर घटना कारित करने पर प्रकरण में धारा 120 बी जोडी गई है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक विजय कुमार यादव, एएसआई पूरनदास, प्रधान आरक्षक चन्द्रशेखर बंजीर, आरक्षक सुरेश कुमार, राजकुमार चंद्रा, चित्रसेन साहू, जावेद खान एवं महिला आरक्षक आरती सिंह का योगदान रहा।