सूरत। मोदी सरनेम को लेकर बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को सूरत के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को सजा मिलते ही उनकी सांसदी छिन गई और दिल्ली में सरकारी बंगले से भी हाथा धोना पड़ा। अब इस मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को झटका देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
