दुर्ग। छात्रा की आत्महत्या के एक मामले में दुर्ग कोर्ट ने एक युवक को दोषी माना है और आरोपी को सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि युवक की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या की। कोर्ट आरोपी को तीन साल की सजा के साथ ही 11 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लगभग डेढ़ साल पहले मोहन नगर थानाक्षेत्र में यह घटना हुई थी।
मिली जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने घर के बाथरूम में खुदपर केरोसीन डालकर आग लगा लिया था। सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा का बयान लिया था। इस दौरान छात्रा ने बताया था आदित्य नगर निवासी शशिकांत कोमा उर्फ आदर्श नाबालिग को परेशान करता था और इसी से तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत भी हो गई।
छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद चालान प्रस्तुत किया। चालान कोर्ट में पेश करने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी शशिकांत को सजा सुनाई है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और धारा 341 के तहत 3 साल की सजा और 11 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है। घटना के करीब डेढ़ साल बाद इस मामले में कोर्ट का निर्णय आया है।