महासमुंद। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) डॉ मनोज कुमार प्रजापति ने अपराध सिद्ध होने पर तीन युवकों को चार-चार साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार महासमुंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 अप्रैल 18 को दोपहर ढाई बजे पुराना मालधक्का मैदान के पास स्थित जय अंबे धर्मकांटा के पास रेलवे स्टेशन चेकिंग पर निकले पुलिस दल को तीन व्यक्ति पीठ में बैग लटकाए हुए संदिग्ध रूप से घूमते हुए दिखे। पूछताछ करने पर भगवान नायक(21) पुत्र धनपति नायक ने ओडिशा कालाहांडी जिले के मिचा गांव थाना जूनागढ़ का निवासी बताया। उनके कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया। इसी तरह कालाहांडी जिला थाना जूनागढ़ के बलदियामार निवासी उपेंद्र कांटा(24) पुत्र बंता कांटा के कब्जे से 10 किलो गांजा एवं वैष्णव विशाल(21)पुत्र सुबे विशाल बलदियामार निवासी के कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपितों के खिलाफ स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख) (11) (ख) के तहत मामला कोर्ट में सौंपा था। अपराध सिद्ध होने पर आरोपितों को सजा सुनाई गई।
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