भिलाई। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चौथी बार लॉकडाउन में बढ़ाया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आदेश जारी कर 27 से 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन की अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन 4 में आम लोगों को राहत देने के लिए पूर्व के आदेश में कुछ संसोधन भी किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से गली मोहल्लों व कॉलोनियों में फल, सब्जी, अंडे व राशन सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा।
बता दें कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के बाद भी जिले में संक्रमण के आंकड़ों में कमी नहीं हा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर भुरे ने लॉकडाउन को 6 मई तक बढ़ा दिया है। दुर्ग जिलें में चौथी बार लॉकडाउन में बढ़ोत्तरी की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बैंकों का समय पूर्व की तरह ही होगा। सभी बैंकों को सुबह 10 से 1 बजे तक सीमित स्टॉफ के साथ काम करने की अनुमति होगी। इस दौरान बैंकों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। बैंकों में लेनदेन पूर्व आदेश के मुताबिक ही होगा। आम लोगों को बैंकों से लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
इस बार कलेक्टर ने मछली मटन चिकन व्यापारियों को भी ऑनलाइन व्यापार करने की अनुमति दी है इनके लिए दोपहर 2:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही स्विगी व जोमैटो से ऑनलाइन खाना मंगा सकेंगे। होटल व रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट अमेजॉन से जरूरी सामान की डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है।