अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड की रिलीज अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को भी खारिज कर दी, जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग को कॉपीराइट के चलते रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे, जस्टिस केएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने याचिकाकर्ता टी सीरीज द्वारा हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
एनजीओ स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित यह फिल्म इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली थी। इससे पहले इसे मई में रिलीज होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाई।
हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार ने झुंड के मेकर्स के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि फिल्म के निर्माता इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज ने दोनों पक्षों को छह महीने में मामला निपटाने को कहा। इस पर झुंड के मेकर्स की तरफ हाजिर वकील ने कहा कि छह महीने में फिल्म बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टियों के बीच 1.3 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बनी थी, लेकिन अब वे समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि चीनी नंदी कुमार ने 13 मई को स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सितंबर 17 को हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। इस फिल्म का निर्देशन मराठी सुपरहिट फिल्म ‘सैराट के निर्देशक नागराज मंजुले ने किया है।